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दुष्कर्म के दो दोषियों को 20 साल की कैद,

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एडीजे शशि बाला चौहान की अदालत ने किशोरी का अपहरण कर उसे एक गेस्ट हाउस में ले जा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी सुमित उर्फ काला व इसके साथी आरोपी (18 साल से कम उम्र) को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषियों पर 80-80 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माना नहीं देने पर दोषियों को दो-दो साल का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। वहीं एडीजे शशि बाला चौहान की कोर्ट ने आदेश दिया है कि दोषियों द्वारा जुर्माना जमा करने पर यह राशि पीड़ित किशोरी को सहायतार्थ दी जाएगी। कोर्ट ने दोनों दोषियों को धारा 328 व 363 में 4-4 साल की सजा, 10-10 हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना न देने पर 1-1 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई। साथ ही धारा 366 में 5-5 साल की सजा, 10-10 हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना न देने पर 1-1 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई। साथ ही दोनों दोषियों को 376डी में दोषियों को 20-20 साल की सजा, 50-50 हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना न देने पर 2-2 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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जानकारी के अनुसार 31 जुलाई 2017 को आरोपी सुमित व इसके किशोर अवस्था के दोस्त, स्कूल में पहुंचे और नौंवी कक्षा में पढ़ने वाली किशोरी को बहकाया कि उसकी माता बीमार है और उसे बाइक पर बैठा लिया। इस दौरान आरोपियों ने किशोरी को नशीला पदार्थ लगा रुमाल सुंघा दिया और उसे एक गेस्ट हाउस में ले गए। यहां सुमित ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और दूसरा आरोपी सुमित की मदद करता रहा। किशोरी को दो दिन बाद सामान्य अस्पताल में होश आया व उसने पुलिस को बयान दर्ज करवाए। पुलिस ने केस दर्ज कर दोषी सुमित को बाइक सहित 5 अगस्त 2017 को गिरफ्तार कर लिया व इसके नाबालिग दोस्त दोषी को 31 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया था। बुधवार को कोर्ट ने आरोपियों के द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों, गवाहों की गवाही सुनने के बाद आरोपियों को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई है।
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