फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

चरस तस्कर को 7 साल की सजा, 70 हजार जुर्माना

विज्ञापन
विज्ञापन
एडीजे चंद्रशेखर की कोर्ट ने बुधवार को चरस तस्कर को 7 साल की सजा सुनाई। साथ ही दोषी को 70 हजार रुपयों का जुर्माना व जुर्माना न भरने पर 7 माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का फैसला भी सुनाया। दोषी को 20 एनडीपीएस के तहत सजा सुनाई गई।
विज्ञापन

11 नवंबर 2017 को थाना मॉडल टाउन क्षेत्र असंध रोड चौकी के पास से सीआइए-वन पुलिस ने दोषी को गिरफ्तार किया था। दोषी के हाथ में मिली पॉलीथिन को चेक किया, तो उसमें 1 किलो चरस बरामद हुई। दोषी को गिरफ्तार कर, चरस को कब्जा पुलिस लिया गया व केस दर्ज किया गया। लगभग 2 साल तक केस में अनेकों गवाहों, सबूतों व तथ्यों के आधार पर बुधवार को एडीजे चंद्रशेखर की कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें