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छात्रा को भगाने और दुष्कर्म करने वाले को 12 साल की सजा

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घर से 12वीं कक्षा की छात्रा को बहलाकर भगा ले जाने और उससे दुष्कर्म करने वाले को 12 साल की सजा सुनाई गई। दोषी को 50 हजार रुपये का जुर्माना भी सुनाया गया। जुर्माना न भरने पर दोषी को 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। एडीजे शशि बाला चौहान ने दोषी को धारा 363 व 366 में 5-5 साल की सजा, 10-10 हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना न देने पर 6-6 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई। वहीं 6 पॉक्सो में दोषी को 12 साल की सजा, 30 हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना न भरने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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बता दें कि 28 मार्च 2018 को 8 मरला चौकी पुलिस को दी शिकायत में एक पिता ने बताया था कि उसकी करीब 18 साल की बेटी 27 मार्च को उसकी मां की देख-रेख के लिए उसकी मौसी के घर छोड़कर आया था। अलसुबह 3 बजे उसकी साली ने उसे उसकी चारपाई पर देखा तो वो नहीं मिली। इसके बाद उसकी काफी तलाश की गई। जिस दौरान पता लगा कि राजनगर निवासी मिंटू उनकी बेटी को बहलाकर ले गया। पिता ने बताया था कि उपरोक्त दोषी उसके पड़ोस में उनके रिश्तेदारों के घर आता था। जिसे जनवरी माह में उसने उसकी बेेटी के साथ फोन पर बातचीत करते हुए रंगेहाथ पकड़ लिया था। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर दोषी की तलाश शुरू कर दी थी। आरोपी को 9 अप्रैल को लड़की सहित दिल्ली रेलवे स्टेशन से काबू किया। इसके बाद लड़की का मेडिकल टेस्ट करवाया गया। जिस दौरान डॉक्टरी रिपोर्ट के आधार पर संबंधित केस में 6 पॉक्सो भी जोड़ी गई।
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