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Panipat News: उपभोक्ता को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के साथ संरक्षण कानूनों की होनी चाहिए जानकारी

Thu, 25 Dec 2025 01:33 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
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कार्यक्रम में उप​स्थित उपभोक्ता। स्रोत : सूचना विभाग
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पानीपत। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर बुधवार को जिला सचिवालय के द्वितीय तल स्थित सभागार में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसमें उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के साथ संरक्षण कानूनों की विस्तृत जानकारी दी। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक नीतू ने कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर देश में 15 से 30 दिसंबर तक मनाया जाता है। इसके अंतर्गत उपभोक्ता जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को मापतौल, एमआरपी और गुणवत्ता के प्रति हमेशा सतर्क रहना चाहिए। कोई भी दुकानदार निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर सामान नहीं बेच सकता। यदि ऐसा होता है तो उपभोक्ता उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के जिलाध्यक्ष विजय अरोड़ा ने कहा कि उपभोक्ता केवल खरीदार नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उपभोक्ताओं की सजगता से ही बाजार में गुणवत्ता, पारदर्शिता और नैतिकता बनी रहती है। उन्होंने कहा कि आज भी कई उपभोक्ता मिलावट, गलत जानकारी और भ्रामक विज्ञापनों के शिकार हो रहे हैं, ऐसे में खाद्य आपूर्ति विभाग और ग्राहक पंचायत की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने कहा कि जागो ग्राहक जागो के मंत्र के साथ ग्राहक पंचायत पिछले कई वर्षों से समाज में चेतना फैलाने का कार्य कर रही है।
अब समय आ गया है कि गलत के खिलाफ आवाज उठाना हम सबकी जिम्मेदारी बने। पंचायत के सचिव प्रमोद कुमार ने कहा कि वर्तमान समय में उपभोक्ताओं को अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 में हॉलमार्क व्यवस्था लागू की गई। उपभोक्ताओं को शुद्ध और प्रमाणित आभूषण खरीदने के साथ साइबर अपराध से सावधान रहने की आवश्यकता है। बाजार से कोई भी सामान खरीदते समय उसकी एक्सपायरी डेट अवश्य जांचें। इस मौके पर एएफएसओ संजीव मेहरा, डीएफएसओ दिव्या, उपनिरीक्षक रणबीर, नाजर सुनील कुमार और इंस्पेक्टर चरणजीत मौजूद रहे।

कार्यक्रम में उपस्थित उपभोक्ता। स्रोत : सूचना विभाग

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