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Panipat News: ट्रक चोरी होने पर नो क्लेम कहकर बंद की फाइल उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को लगाई फटकार

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पानीपत। ट्रक चोरी होने के मामले में क्लेम न देने पर उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को फटकार लगाई है। आयोग ने बीमा कंपनी को तुरंत ही क्लेम की बंद की गई फाइल को दोबारा खोलने के आदेश दिए हैं, साथ ही कहा कि जरूरी दस्तावेज जमा कराकर उपभोक्ता को क्लेम दिया है।
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पानीपत के इंसार बाजार निवासी निखिल ने आयोग में याचिका दाखिल की थी। उनका कहना था कि उनके नाम पर एक ट्रक पंजीकृत था, जिसका बीमा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की ओर से कराया गया था जिसकी क्लेम राशि 22.04 लाख रुपये थी। दिसंबर 2021 में दिल्ली के घेवर क्षेत्र से उनका ट्रक चोरी हो गया। जिसकी प्राथमिकी संबंधित थाने में दर्ज कराई थी, इसके बाद उन्होंने क्लेम के लिए बीमा कंपनी को आवेदन दिया लेकिन कंपनी ने सितंबर 2022 में इसे नो क्लेम कहकर बंद कर दिया। कंपनी का तर्क था कि शिकायतकर्ता ने जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। मामले की सुनवाई जिला उपभोक्ता आयोग के चेयरमैन डॉ. आरके डोगरा ने की। सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने भी माना कि यदि दस्तावेज मिल जाते हैं तो क्लेम का निपटारा किया जा सकता है। आयोग ने कहा कि केवल दस्तावेजों की कमी के आधार पर क्लेम बंद करना उचित नहीं है, खासकर तब जब शिकायतकर्ता दस्तावेज देने को तैयार है। ऐसे में न्याय के हित में क्लेम को दोबारा खोलना जरूरी है। आयोग ने निर्देश दिए कि शिकायतकर्ता 15 दिन के भीतर सभी जरूरी दस्तावेज बीमा कंपनी को सौंपे। इसके बाद कंपनी 30 दिन के भीतर क्लेम पर फैसला लें। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि बीमा कंपनी तय समय में क्लेम का निपटारा नहीं करती है, तो शिकायतकर्ता को दोबारा उपभोक्ता आयोग में नई शिकायत दाखिल कर सकते हैं।
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