पानीपत। जिला उपभोक्ता आयोग ने शिकायत से संबंधित दस्तावेज जमा न करने पर एक उपभोक्ता शिकायत को खारिज कर दिया। आयोग ने स्पष्ट कहा कि बार-बार अवसर देने के बावजूद शिकायतकर्ता ने आदेशों का पालन नहीं किया, जिससे यह प्रतीत होता है कि वह मामले को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं रखता।
पानीपत के सौरभ ने एक आयोग में शिकायत दी थी। जिसमें इलेक्ट्रिक सवारी व ओकिनावा ऑटोटेक को पक्षकार बनाया था। मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी पक्षों को नोटिस जारी कराने के लिए सही पता, शिकायत की प्रति और अन्य जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। इसके लिए 11 सितंबर 2025, 28 अक्टूबर 2025, 11 दिसंबर 2025 और 28 जनवरी 2026 को अवसर दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद अनुपालन नहीं किया गया।
आयोग के अध्यक्ष डॉ. आरके डोगरा, सदस्य रेखा चौधरी और विनीत कौशिक की पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता ने अंतिम अवसर मिलने के बाद भी कोई प्रयास नहीं किया। ऐसे में मामले को आगे बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है।