फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Panipat News: आयोग ने माना- शराब से नहीं हुई थी मौत, बीमा कंपनी को देना होगा दो लाख रुपये का क्लेम

विज्ञापन
विज्ञापन
माई सिटी रिपोर्टर
विज्ञापन

पानीपत। सड़क हादसे में मौत के बाद क्लेम खारिज किए जाने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने इसे सेवा में कमी माना है। आयोग ने स्पष्ट किया कि बीमा कंपनी यह साबित नहीं कर सकी कि मृतक की मौत शराब के सेवन के कारण हुई थी। इसके चलते आयोग ने बीमा कंपनी को दो लाख रुपये का क्लेम 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही आयोग ने याचिकाकर्ता को मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 11 हजार रुपये तथा मुकदमा खर्च के तौर पर 5,500 रुपये देने के भी निर्देश दिए हैं।
पानीपत के गांव निवासी महिला ने जिला उपभोक्ता आयोग में याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया कि उनके पति ने केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की दो लाख रुपये की पॉलिसी ले रखी थी। 23 नवंबर 2021 को अज्ञात वाहन की टक्कर के बाद मौत हो गई थी। बीमा कंपनी ने क्लेम खारिज कर दिया। कहा कि मृतक शराब का सेवन करता था और घटना के समय नशे में था, जो पॉलिसी की शर्तों के अनुसार अपवाद की श्रेणी में आता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

साक्ष्यों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद आयोग ने पाया कि मृत्यु का कारण आंत में छेद और गंभीर चोटें थीं, न कि शराब का सेवन। जिला उपभोक्ता आयोग के चेयरमैन डॉ. आर. के. डोगरा ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कंपनी को दो लाख रुपये का भुगतान के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें