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Panipat News: नुकसान से अधिक मांगा क्लेम आयोग ने खारिज की याचिका

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माई सिटी रिपोर्टर
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पानीपत। मोटरसाइकिल दुर्घटना बीमा क्लेम के मामले की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने शिकायकर्ता की याचिका खारिज कर दी। आयोग ने कहा कि नुकसान से अधिक क्लेम की मांग की गई। वहीं एक बार क्लेम लेने के बाद दोबारा नया क्लेम लेने का दावा नहीं बनता।
पानीपत के सिद्धार्थ नगर निवासी व्यक्ति ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से मोटरसाइकिल का बीमा कराया था। उनका कहना है कि मई 2023 को मोटरसाइकिल खरीदी थी। 21 अप्रैल 2024 को सड़क पर गड्ढे के कारण बाइक असंतुलित होकर गिर गई, जिससे व्हील, फ्यूल टैंक समेत कई हिस्सों में नुकसान हुआ। बीमा कंपनी की ओर से सर्वेयर ने जांच कर नुकसान का आकलन 2584 रुपये किया। यह राशि कंपनी ने उपभोक्ता को दे भी दी। लेकिन उपभोक्ता का कहना था कि असल नुकसान इससे कहीं ज्यादा था।
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सुनवाई के दौरान जिला उपभोक्ता आयोग ने पाया कि सर्वेयर की रिपोर्ट के आधार पर बीमा कंपनी ने सही तरीके से क्लेम तय किया और भुगतान कर दिया। आयोग ने यह भी कहा कि उपभोक्ता ने उक्त राशि को स्वीकार कर लिया था, इसलिए अब अतिरिक्त राशि का दावा नहीं बनता।
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