माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। पुराना औद्योगिक थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में बाल विवाह का मामला सामने आया है। ऑनलाइन शिकायत मिलने के बाद हुई जांच में खुलासा हुआ कि 19 वर्षीय युवती की शादी 18 वर्ष छह माह के युवक से कराई गई थी। शुरुआत में युवक-युवती ने खुद को लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाला बताया, लेकिन गहन जांच में गुरुद्वारे में हुई शादी के दस्तावेज मिलने पर बाल विवाह निषेध अधिकारी की शिकायत पर पुराना औद्योगिक थाना पुलिस ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने बताया कि 12 मई को ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत मिली थी कि कच्चा कैंप कॉलोनी में कम उम्र के युवक की शादी कराई गई है। शिकायत के आधार पर युवक और युवती को कार्यालय बुलाकर पूछताछ की गई। जांच में युवती की उम्र 19 वर्ष दो माह और युवक की उम्र 18 वर्ष छह माह पाई गई। पूछताछ के दौरान दोनों ने बताया कि उनकी केवल सगाई हुई है और वे लिव-इन में रह रहे हैं। युवती के चूड़ा पहनने पर पूछने पर उसने इसे सामाजिक कारणों से पहनने की बात कही। हालांकि, उनके बयानों पर संदेह होने पर टीम ने कॉलोनी में पड़ताल शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि दोनों का विवाह मॉडल टाउन क्षेत्र के एक गुरुद्वारे में हुआ था। इसके कुछ फोटो भी टीम के हाथ लगे। रजनी गुप्ता ने बताया कि फोटो के आधार पर पहले विभिन्न गुरुद्वारों में जांच की गई। बाद में तस्वीरों को ध्यान से देखने पर गुरुद्वारे के पास स्थित एक स्टूडियो दिखाई दिया। इसी आधार पर टीम संबंधित गुरुद्वारे तक पहुंची। वहां ग्रंथी से पूछताछ करने पर दोनों की शादी का प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया गया, जिससे विवाह की पुष्टि हो गई।
चूंकि युवक की उम्र 21 वर्ष से कम थी इसलिए बाल विवाह निषेध अधिकारी ने पुराना औद्योगिक थाना में शिकायत दी, जिस पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।