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शहर के 11 बड़े होटल सालों से बिना कॉनसेंट टू ऑपरेट सर्टिफिकेट के चलते मिले, सभी को नोटिस जारी

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हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शहर के 11 बड़े व मुख्य होटल को प्रमाणपत्र संचालित करने की अनुमति के बिना चलते पाया। जिन्हें बोर्ड ने नोटिस जारी किया है। बोर्ड के पानीपत के क्षेत्रीय अधिकारी कमलजीत सिंह ने सभी होटलों को आठ दिन का नोटिस जारी कर ये पूछा गया है कि क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पानीपत के होटल हाइव, होटल लीजेंड, होटल ग्रीन कैत्ले, होटल सन्नी इन, होटल मिड टाउन, होटल रिजेंसी, होटल सिटी ब्राइट, अभिनंदन होटल, शुगुन रेजीडेंसी, कंफर्ट इन गेस्ट हाउस, होटल माई इंडिया को नोटिस जारी किया है।
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वहीं बोर्ड ने आरोपी होटल को शो कॉज नोटिस फोर क्लोजर अंडर सेक्शन 33-ए ऑफ वाटर प्रीवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, 1974, 31-ए ऑफ एयर ऑफ वाटर प्रीवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 के तहत नोटिस जारी किए हैं। स्मरणीय है कि भोजन व रिहायशी सुविधाओं वाले होटलों को जनसेवा में आने से पहले हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लेनी पड़ती है। वहीं होटल मिड टाउन जहां करीब तीस साल पुराना है, इसके पास थ्री स्टार का रैंक है, जबकि होटल हाइव पानीपत के पॉश होटलों में से एक है।
हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नोटिस के आरोपी 10 होटल पानीपत की जीटी रोड पर स्थित है, जबकि एक मॉडल टाउन में है। दूसरी ओर, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पानीपत के क्षेत्रीय अधिकारी कमलजीत सिंह ने बताया कि नोटिस के माध्यम से होटल संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बोर्ड के आदेशों की पालना करते हुए उन खामियों को पूरा करें जो वर्तमान में हैं। उन्होंने चेताया कि नोटिस का जवाब नहीं देने व खामियों को पूरा नहीं करने पर आरोपी होटलों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नियमानुसार कार्रवाई करेगा।
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