पानीपत। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा के ट्रिब्यूनल ने ऑनलाइन अपील फाइलिंग सिस्टम शुरू किया है। इसे डिजिटल शासन और नागरिक सुविधा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
उपायुक्त डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने बताया कि अनुसूचित सड़कें और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध अधिनियम-1963 के तहत अनधिकृत निर्माणों पर कार्रवाई जिला नगर योजनाकार द्वारा की जाती है। इस संबंध में निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना, हरियाणा की ओर से अधिकारियों को अधिकृत किया गया है।
उन्होंने बताया कि ऐसी कार्रवाई के खिलाफ प्रभावित व्यक्तियों को ट्रिब्यूनल में अपील करने का वैधानिक अधिकार है। पहले अपीलें केवल कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता के माध्यम से जमा होती थीं, जिससे समय, श्रम और खर्च अधिक लगता था।
अब प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था लागू की गई है। नागरिक निर्धारित पोर्टल tcpharyana.gov.in के माध्यम से अपनी अपील ऑनलाइन दायर कर सकते हैं।