पानीपत। सेक्टर-11 स्थित एंजल माॅल पर बिजली निगम ने कनेक्शन की एचटीएस एनडीएस कैटेगरी का बताकर 16.81 लाख रुपये टैरिफ चार्ज डाल दिया और दिसंबर महीने में कनेक्शन भी काट दिया। जबकि बिजली निगम अब तक माल का एचटी बल्क कैटेगरी में बिल देता रहा।
बिजली निगम कनेक्शन काटने के बाद माल प्रबंधन ने जांच कराई और निगम अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। प्रबंधन अब निगम के खिलाफ कोर्ट में चला गया है। वहीं निगम ने गलती पकड़े जाने पर टैरिफ लगाने की बात कही है।
बिजली निगम के सनौली रोड सब डिवीजन के अंतर्गत सेक्टर-11 स्थित एंजेल मॉल का 2016 में डीएपी एस्टेट के नाम से 350 किलोवाट का कनेक्शन जारी किया था। इसमें थियेटर और दुकान हैं। यह कनेक्शन एचटीएस एनडीएस कैटेगरी में था। बिजली निगम इसकी रीडिंग एचटी बल्क कैटेगरी में लेता रहा और उसी के आधार पर बिल भेजा गया। इस तरह रीडिंग लंबे समय तक चलती रही।
बिजली निगम में कनेक्शन की जांच तो रीडिंग का यह मामला खुल गया। विजिलेंस टीम ने जांच कर उपभोक्ता पर गलत रीडिंग के आधार पर जारी बिल से अब तक टैरिफ में आए अंतराल की 16.81 लाख रुपये की राशि चार्ज डाल दिया। इसमें माल का 31 लाख से ज्यादा बिल आया। बिजली निगम ने दिसंबर माह में नोटिस के बाद कनेक्शन भी काट दिया।