पानीपत।
जिला उपभोक्ता आयोग में रियल एस्टेट कंपनी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। शिकायतकर्ता ने अंतिम सुनवाई से पहले कंपनी के साथ समझौता कर अपनी शिकायत वापस ले ली।
पानीपत निवासी परवीन ने शिकायत दायर की थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि बिल्डर की ओर से सेवाओं में कमी बरती गई है, जिसको लेकर उन्होंने उपभोक्ता आयोग की शरण ली। मामले की सुनवाई जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष अंतिम बहस के लिए निर्धारित थी। इसी दौरान शिकायतकर्ता ने आयोग के समक्ष बयान देते हुए कहा कि उनका विवाद विपक्षी कंपनी के साथ पूर्ण और अंतिम समझौते के तहत सुलझ गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अब वह इस शिकायत को आगे नहीं बढ़ाना चाहते और इसे वापस लिया जाना चाहिए। आयोग ने सुनवाई बंद कर याचिका को खारिज कर दिया।