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Panipat News: प्री-क्लोजर के नाम पर 4.84 लाख रुपये वसूले, आयोग ने वापस करने के दिए आदेश

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पानीपत। जिला उपभोक्ता आयोग ने लोन देकर ऋण प्री-क्लोजर के नाम पर 4.84 लाख रुपये की वसूली करने के मामले में उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने फाइसेंस कंपनी को अतिरिक्त वसूली गई रकम को छह प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही मानसिक प्रताड़ना के लिए 5 हजार रुपये मुआवजा और 5,500 रुपये वाद खर्च भी अदा करने को कहा गया है। समालखा क्षेत्र निवासी रविंद्र ने आयोग में याचिका दाखिल की थी। उनका कहना था कि 30 नवंबर 2022 को उन्होंने आदित्य बिड़ला फाइनेंस की पानीपत शाखा से 91 लाख 49 हजार रुपये का स्मॉल टिकट सिक्योर्ड लोन लिया था। यह ऋण 11.90 प्रतिशत ब्याज दर पर 180 माह के लिए स्वीकृत हुआ था। शिकायतकर्ता नियमित रूप से 1 लाख 24 हजार 338 रुपये की मासिक किस्त जमा करता रहा। जनवरी 2024 में शिकायतकर्ता ने ऋण को समय से पहले बंद कराने के लिए आवेदन किया।
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कंपनी ने पूर्ण एवं अंतिम भुगतान के रूप में 93 लाख 58 हजार 572 रुपये की मांग की, जिसे शिकायतकर्ता ने 8 फरवरी 2024 को डिमांड ड्राफ्ट के जरिए जमा करा दिया। इसके बावजूद कंपनी अधिकारियों ने 4 लाख 84 हजार 200 रुपये अतिरिक्त जमा कराने की मांग की। जिसे जमा करा दिया गया।
बाद में जब उन्होंने एनओसी और प्री-क्लोजर दस्तावेज मिले तो पता चला कि कंपनी ने 3 लाख 71 हजार 016 रुपये ब्याज और 4 लाख 84 हजार 200 रुपये फोरक्लोजर चार्ज के रूप में गलत तरीके से वसूल किए हैं। शिकायतकर्ता ने पानीपत शाखा में जाकर राशि वापस मांगी, लेकिन कंपनी ने इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने आयोग की शरण ली। सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से कोई भी प्रतिनिधि आयोग के समक्ष पेश नहीं हुआ, जिसके चलते मामला एकतरफा चला। आयोग ने कहा कि पूर्ण भुगतान के बाद फोरक्लोजर चार्ज वसूलना सेवा में कमी है। आयोग ने आदेश दिया कि कंपनी 45 दिन के भीतर भुगतान करे, अन्यथा 9 प्रतिशत ब्याज देना होगा।
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