पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की पॉक्सो एक्ट अदालत ने थाना पुराना औद्योगिक क्षेत्र की एक कॉलोनी से चार साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 40 साल की कठोर कैद और 60 हजार रुपये की सजा सुनाई है।
दोषी ने एक नवंबर 2024 को घर से बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर सोनीपत के गन्नौर रेलवे स्टेशन पर छोड़ कर भाग गया था। बिहार के पटना जिले के रहने वाले व्यक्ति ने एक नवंबर 2024 को पुराना औद्योगिक क्षेत्र में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका आरोप है कि उनकी चार साल की बेटी घर से लापता हो गई थी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। इसमें बच्ची के साथ एक युवक आलोक यादव निवासी अररिया बिहार दिखाई दिया।
अगले दिन गन्नौर जीआरपी चौकी पुलिस से सूचना मिली कि चार साल की बच्ची घायल अवस्था में सोनीपत के गन्नौर स्टेशन पर मिली है। पुलिस ने तुरंत ही बच्ची को बरामद किया और जिला नागरिक अस्पताल में मेडिकल कराया गया। मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस ने आरोपी आलोक की तलाश शुरू की। तीन नवंबर को आरोपी आलोक को गन्नौर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोप स्वीकार किए। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। अदालत ने दोषी को 40 साल की कठोर कैद और 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।