दुष्कर्म मामले में 40 साल की कैद
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की अदालत ने पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी विजय उर्फ नोनू को दोषी करार देते हुए 40 साल के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये का जुर्माने भरने की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा न करने पर चार साल की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए हैं। दोषी मूल रूप से सिवान गेट कैथल का रहने वाला है और पानीपत के तहसील कैंप में किराये के मकान में रह रहा था। दोषी ने पांच रुपये देने का लालच देकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था।
साल 2023 का है मामला
करनाल के कुंजपुरा थाना क्षेत्र की एक महिला ने 23 अप्रैल 2023 तहसील कैंप थाना पानीपत में केस दर्ज करवाया था। महिला का कहना है कि वह तहसील कैंप थाना क्षेत्र में किराये के मकान में रह रहे हैं। उनके पास तीन बच्चे हैं। 22 अप्रैल को उसके पति मजदूरी पर गए थे और वह घर पर थी। शाम को मकान की तीसरी मंजिल से उनकी पांच साल की बच्ची के चिल्लाने की आवाज आई। उसने तीसरी मंजिल पर पहुंचकर देखा पड़ोस में रहने वाला युवक विजय उर्फ नोनू उनकी बेटी से दुष्कर्म कर रहा है। आरोपी उसे देखकर मौके से भाग गया। बच्ची से बात की तो उसने बताया कि विजय ने उसे पांच रुपये देने की बात कहकर यहां लेकर आया था और उसके साथ गलत काम किया है। महिला की शिकायत पर तहसील कैंप थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। 24 अप्रैल को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर जेल भेज दिया।
डीडीए बलजीत सिंह ने बताया कि पुलिस ने बच्ची का मेडिकल कराकर सैंपल जांंच को भेजे थे। मुकदमे की तफ्तीश कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। इस माले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने वीरवार को विजय उर्फ नोनू को दोषी करार देते हुए 40 साल की कैद और 40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में कुल नौ गवाह पेश किए। साथ ही एफएसएल और मेडिकल रिपोर्ट भी सबूत के आधार पर पेश की गई। मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। वहीं बच्ची के बयान भी आरोपी को सजा दिलाने में अहम सबूत रहे।