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किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को 20 साल कैद, जुर्माना, छेड़छाड़ करने वाले दोस्त को भी दो साल की सजा सुनाई

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पानीपत। चांदनी बाग थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी गांव उझा निवासी रोहित को पॉक्सो एक्ट-6 और 376 के तहत 20 साल की सजा सुनाई गई। इसके अलावा न्यायाधीश ने छेड़छाड़ करने वाले दोस्त संदीप उर्फ कालू को दो साल की सजा सुनाई है।
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यह फैसला अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायाधीश विमल सपरा की अदालत ने सुनाया। दोषी रोहित पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है। जुर्माना न देने पर रोहित को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वहीं छेड़छाड़ करने वाले दोस्त संदीप उर्फ काला पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। रकम अदा न करने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
जिला न्यायवादी राजेश कुमार चौधरी ने बताया कि चांदनी बाग थाना क्षेत्र निवासी 14 वर्षीय की किशोरी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 5 जुलाई 2018 की सुबह करीब 11 बजे सहेली के साथ चार्ट लेने के लिए एक कॉलोनी जा रही थी। रास्ते में बाइक सवार रोहित और संदीप उर्फ कालू ने उसे रोक लिया। रोहित ने हाथ पकड़ लिया। यह देख सहेली घबरा गई और वहां से भाग गई। उसने आरोपी से अपना हाथ छुड़वाना चाहा तो रोहित उसे खींचकर खाली पड़े मकान में ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी ने बताया कि दुष्कर्म के बाद रोहित प्लॉट से बाहर चला गया।
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उसके बाद कालू ने भी गलत काम करने की कोशिश तो उसने रोना शुरू कर दिया। यह देख दोनों वहां से भाग गए। वह अपने घर पहुंची और परिजनों को आपबीती बताई इसके बाद परिजन उसे थाना चांदनीबाग में लेकर गए।
पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। पुलिस ने उसी दिन सिविल अस्पताल में मेडिकल करा दिया था और आरोपी की धरपकड़ शुरू कर दी थी। उसी रात पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।अगले दिन कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था।
मामले में कुल 20 गवाह हुए पेश
जिला न्यायवादी राजेश कुमार चौधरी ने बताया कि दोनों आरोपी तभी से जेल में थे। उनकी तरफ से इस मामले में 20 गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने आरोपियों को एससी/एसटी एक्ट में बरी कर दिया था।
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