फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Panipat News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
पानीपत। चांदनीबाग थाना क्षेत्र की कॉलोनी निवासी 13 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी पड़ोसी युवक को अदालत ने तीन साल बाद दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। ये फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की पॉक्सो एक्ट मामलों की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया है। दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जुर्माना न देने पर दोषी को तीन साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन

जिला न्यायवादी राजेश कुमार चौधरी ने बताया कि 23 जनवरी 2020 को चांदनीबाग थाना पुलिस को दी शिकायत में क्षेत्र के व्यक्ति ने बताया था कि वह मूलरूप से बिहार का रहने वाला है, हाल में पानीपत में रहता है। 23 जनवरी की रात दो बजे उसे बेटी की चीख सुनाई दी। उसने नीचे जाकर देखा तो बेटी अर्धनग्न अवस्था में थी और आरोपी निरंकार वहीं खड़ा था। पूछने पर बेटी ने बताया कि वह लघुशंका करने आई थी, इसी बीच आरोपी निरंकार उसे पकड़कर कमरे में ले गया और उससे दुराचार किया। उसने शोर मचाया तो आरोपी ने उससे मारपीट की और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। परिजनों की शिकायत पर चांदनीबाग थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह ने सुनवाई के बाद निरंकार को पॉक्सो एक्ट-4 में 20 साल की सजा, 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर तीन साल की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए। वहीं आईपीसी की धारा 376(3) के तहत 20 साल की सजा, 50 हजार रुपये जुर्माना और जुर्माना न देने पर तीन साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं आईपीसी 506 के तहत एक साल की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें