पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक बच्ची के साथ दुराचार के दोषी को 20 साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी को जुर्माना न भरने पर तीन साल की अतिरिक्त कैद काटनी पड़ेगी।
मामला थाना मॉडल टाउन के अंतर्गत दो मार्च 2023 का है। डीडीए मुकेश ने बताया कि एक महिला ने आठ मरला चौकी पुलिस को बताया था कि तीन साल पहले उसके पति की मौत हो गई थी। वह उत्तर प्रदेश के इटावा जिला के जसवंत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है।
28 फरवरी 2023 को उसकी 12 वर्षीय बेटी की तबीयत बिगड़ गई। उसने उसका एक अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराया तो बेटी तीन माह की गर्भवती मिली। उसकी बेटी ने बताया कि जसवंत ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। उसे किसी को बताने पर मार देने की धमकी दी है। पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज कर जसवंत को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।