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Panipat News: दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल की कैद

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पानीपत। किशोरी को बहलाकर अपहरण व दुष्कर्म करने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की अदालत ने दोषी को 20 साल की कैद की और 45 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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मूल रूप से यूपी के शाहजहांपुर जिला निवासी एक व्यक्ति ने दो फरवरी 2024 को समालखा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि उनके पास एक बेटा और एक बेटी हैं। उनकी बेटी कहीं चली गई है और उसका कोई पता नहीं चल रहा है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच में पता चला कि पड़ोस में रहने वाला युवक उसे बहलाकर ले गया है। पुलिस ने 18 अप्रैल को राजस्थान के नागौर जिले से उसे बरामद कर लिया।
इसके बाद पुलिस ने मेडिकल कराया तो रिपोर्ट में लड़की की उम्र 15 साल मिली। पुलिस ने प्राथमिकी में पॉक्सो एक्ट की धारा इजाद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। डीडीए अनुप्रिया ने बताया कि मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई।
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पुलिस ने गवाहों की गवाही और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 45 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड की राशि पीड़िता के परिवार को देने के आदेश दिए।
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