संवाद न्यूज एजेंसी
पानीपत। हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना महिलाओं के लिए एक बड़ी पहल साबित हो रही है। यह योजना 25 सितंबर 2025 को शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। जिले में अब तक अब तक 16,079 महिलाओं ने किया आवेदन और 7,235 पात्र हो चुकी हैं। सरकार द्वारा यह योजना विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए चलाई जा रही है जिनकी सालाना पारिवारिक आय एक लाख रुपये से कम है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी जिसका लाभ आगामी एक नवंबर से मिलना शुरू हो जाएगा।
जिले में इस योजना के प्रति महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। गांव में सरपंचों के द्वारा भी महिलाओं को इस योजना के बारे में जागरूक किया जा रहा है ताकि पात्र महिलाओं को समय पर योजना का लाभ मिल सके। योजना के तहत पात्रता शर्तें भी स्पष्ट की गई हैं। इसके अनुसार आवेदन करने वाली महिला की उम्र 23 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। परिवार की सालाना आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा महिला या उसका परिवार कम से कम 15 वर्षों से हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदन के लिए महिला के पास आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र (पीपीपी), बैंक खाता (आधार लिंक), और आय प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज होने जरूरी हैं।
रामनगर की रहने वाली शशि ने बताया की इनकी सालाना आय एक लाख से कम हैं उन्होंने सीएससी केंद्र से 15 दिन पहले आवेदन किया है। अभी तक मेरे पास इस योजना के पात्र होने का कोई मैसेज नहीं आया है। फार्म भरने के लिए मुझसे 100 रुपये फीस ली गई थी। आवेदन करते समय परेशानी नहीं हुई।
वर्जन :
जिले की महिलाएं इस योजना के लिए सक्रियता से आवेदन कर रही हैं। महिलाएं अपने निकटतम सीएससी केंद्र या खंड कार्यालय से भी सहायता प्राप्त कर सकती हैं। यह योजना उनके लिए आर्थिक सहारा बनने जा रही है। पात्र महिलाओं को सहायता राशि सीधा उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। सभी आवेदन डिजिटल माध्यम से लिए जा रहे हैं।
-डॉ. पंकज, अतिरिक्त उपायुक्त।