फसल में प्राकृतिक आग व जंगली जानवरों से नुकसान पर भी किसानों को मिलेगा मुआवजा
- कृषि विभाग ने बढ़ाया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का दायरा
रवींद्र नैन
पानीपत। किसानों द्वारा बार-बार मांग उठाने पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ा दिया है। इसके तहत फसल में प्राकृतिक आग अथवा जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान का भी मुआवजा प्रभावित किसान को दिया जाएगा। वहीं, अब किसान बीमित फसल में नुकसान की सूचना 48 की बजाय 72 घंटे के अंदर दे सकेंगे।
बता दें कि किसानों को फसल में लगभग हर वर्ष किसी न किसी रूप में नुकसान झेलना पड़ता है। कभी अत्याधित पानी, कभी बीमारी तो कभी आग की घटनाएं किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर देती हैं। इतना ही नहीं, नीलगाय, सुअर, आवारा पशु व कुत्ते आदि जंगली जानवर भी किसानों की फसल को काफी क्षति पहुंचाते हैं। वहीं किसानों को बाढ़ अथवा अत्यधिक पानी में नष्ट हुई फसल तथा बीमारी से प्रभावित बीमित फसल का ही मुआवजा मिलता रहा है। लेकिन अब प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ा दिया है। कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा सरकार की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
कृषि विभाग पंचकूला ने जारी की अधिसूचना
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जिन किसानों की फसल में प्राकृतिक आग जैसे आसमानी बिजली गिरने तथा जंगली जानवरों द्वारा फसलों में नुकसान करने पर भी किसान बीमित फसल का मुआवजा लेने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्लेम कर सकते हैं।
48 की बजाय 72 घंटे के अंदर दे सकते हैं नुकसान की सूचना
कृषि विभाग अधिकारियों के अनुसार फसल में नुकसान की सूचना 48 घंटे के अंदर देने को लेकर अक्सर किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। किसानों द्वारा लंबे समय से सूचना देने की समय अवधि बढ़ाने की मांग की जा रही थी। विभाग के अधिकारियों द्वारा भी किसानों की इस समस्या को जायज मानते हुए विभाग के उच्च अधिकारियों से सूचना देने की अवधि 48 की बजाय 72 घंटे देने का आग्रह किया गया था।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बढ़ाया दायरा : डॉ. शर्मा
कृषि विभाग पंचकुुला ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ा दिया है। इसके तहत किसानों को फसल में प्राकृतिक आग अथवा जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान का मुआवजा भी दिया जाएगा। वहीं बीमित फसल में नुकसान की सूचना की अवधि भी बढ़ाकर दो दिन की बजाय तीन दिन कर दी है। इसके लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है।
डॉ. पवन शर्मा, उप निदेशक, कृषि विभाग, पानीपत।