माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। पंचकूला की मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 23 दिसंबर 2024 को हुए सड़क हादसे में मृतक गृहिणी शमीम (32) के परिवार को 52,10,400 रुपये मुआवजे का आदेश दिया है। हादसा ककराली-जसपुर सड़क पर हुआ था जब शमीम अपने पति के साथ पैदल घर लौट रही थीं और पीछे से आ रही हरियाणा नंबर की पिकअप गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में शमीम गंभीर रूप से घायल हुईं और अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई।
ट्रिब्यूनल ने पाया कि दुर्घटना पिकअप चालक की लापरवाही के कारण हुई। मुआवजा राशि चालक अकिलेशन, वाहन मालिक एमएस सोलंकी और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से संयुक्त रूप से प्राप्त की जाएगी। कुल राशि का 40 प्रतिशत पति सलीम को मिलेगा, जबकि छह नाबालिग बच्चों को 10-10 प्रतिशत दिया जाएगा। बच्चों का हिस्सा सुरक्षित रखने के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट में रखा जाएगा।
साथ ही ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया कि मुआवजा दावा याचिका दायर करने की तारीख से भुगतान तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ दिया जाएगा।