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दिव्यांग सैनिकों के खिलाफ अनावश्यक अपील क्यों दाखिल कर रही है सरकार: हाईकोर्ट

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चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने दिव्यांग सैनिकों की पेंशन को लेकर अनावश्यक अपील दाखिल करने को लेकर केंद्र सरकार, रक्षा मंत्रालय व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।
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एक्स सर्विसमैन ग्रीवांस सेल मोहाली के अध्यक्ष कर्नल साधु सिंह सोही ने याचिका दाखिल करते हुए सेना के जज एडवोकेट जनरल (जेएजी) की सलाह के आधार पर रक्षा मंत्रालय (एमओडी) की नवीनतम नीति को चुनौती दी है। याची ने बताया कि इस नीति के तहत एक्स सर्विसमैन की दिव्यांगता पेंशन से जुड़े आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल के हर फैसले को हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट जिन मामलों में कानून तय कर चुका है उन मामलों को भी अपील के माध्यम से हाईकोर्ट लाया जा रहा है।
जनहित याचिका में कहा गया है कि पीएम के हस्तक्षेप के बाद 2019 में बड़ी संख्या में अपीलें वापस ली गई थीं, लेकिन अब अदालतों में फिर से ऐसे मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। एएफटी में बड़ी संख्या में सरकार के खिलाफ आदेश गत वर्ष जारी किए गए थे और ज्यादातर मामलों में आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर दी गई। याचिका में कहा गया है कि वित्त मंत्रालय ने मुकदमेबाजी को कम करने के लिए सराहनीय कदम उठाए हैं, लेकिन रक्षा मंत्रालय अप्रभावित है और न्याय वितरण प्रणाली को बाधित पीएमओ और सरकार के प्रयासों को खत्म करने पर तुला हुआ है। याचिका में आरोप लगाया गया कि प्रशासनिक आदेशों के जरिये अपील रक्षा मंत्रालय की ओर से दाखिल की जा रही है और इस बारे में कानून मंत्रालय को सूचित भी नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिका पर सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।
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