चंडीगढ़। शिरोमणि अकाली दल छोड़कर आम आदमी पार्टी जाॅइन करने वाले बंगा के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खी की सदस्यता पर निर्णय लेने की तय अवधि बताने का पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब विधानसभा स्पीकर को आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार के मामलों में स्थिति स्पष्ट कर चुका है कि तीन माह में शिकायत पर फैसला लेना होता है, आखिर स्पीकर इस मामले में कब तक निर्णय लेंगे।
हाईकोर्ट में दायर याचिका में अरोड़ा ने बताया था कि सुक्खी को लोगों ने शिरोमणि अकाली दल की टिकट पर चुना था लेकिन उन्होंने आम आदमी पार्टी जॉइन कर ली है और उन पर दल बदल कानून लागू होता है। उन्हें इस्तीफा देना चाहिए था। याची ने याचिका देकर विधानसभा स्पीकर से सुक्खी की सदस्यता रद्द करने का आग्रह किया था लेकिन स्पीकर ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की इसलिए याची को मजबूरन हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी थी।