चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाओं के माध्यम से जालंधर और लुधियाना नगर निगम की वार्डबंदी को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने याचिकाओं पर पंजाब सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि वार्डबंदी में कई नियमों का उल्लंघन किया गया है। न तो सही तरीके से डिमार्केशन की गई और न ही आपत्तियों पर ही गौर किया गया है। जहां जनरल की जनसंख्या ज्यादा है वहां वार्ड आरक्षित कर दिया और जहां आरक्षित वर्ग की जनसंख्या ज्यादा है उसे सामान्य श्रेणी के लिए कर दिया गया। ऐसे में इस नई वार्डबंदी को रद्द करने का निर्देश जारी करने की हाईकोर्ट से अपील की गई है। इन याचिकाओं पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार व अन्य को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। 6 नवंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी।