फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक जल्द राज्यपाल को भेजेगा विस सचिवालय

विज्ञापन
विज्ञापन
चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा में पारित भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक को जल्दी राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की मंजूरी के लिए राजभवन भेजा जाएगा। विधानसभा सचिवालय विधेयक को राज्यपाल के पास भेजने की तैयारी में जुटा है। दो-तीन दिन में प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
विज्ञापन

सरकार ने बीते मानसून सत्र में भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, हरियाणा संशोधन विधेयक 2021 को सदन में पारित करवाया था। इसे लागू करने से पहले राज्यपाल व राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी है। प्रदेश सरकार ने 2013 में बने केंद्रीय भूमि अधिग्रहण कानून में इस विधेयक के जरिए अहम संशोधन किए हैं। राज्यपाल अपनी संस्तुति के साथ इसे राष्ट्रपति को भेजेंगे। उनकी मंजूरी के बाद संशोधित कानून बनने पर ही इसे राज्य में लागू किया जा सकेगा।
मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्यपाल से इस विधेयक को मंजूरी न देने का आग्रह किया हुआ है। कांग्रेस चाहती है कि राज्यपाल इसे अपनी मंजूरी न देकर वापस विधानसभा को पुनर्विचार के लिए भेजें। नए कानून के लागू होने से हरियाणा में सरकारी, पीपीपी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण बेरोकटोक हो सकेगा। सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, रेल, मेट्रो, हाउसिंग, गरीबों को प्लॉट आवंटन, पुनर्वास, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजनाओं व प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न स्थिति के लिए बेरोकटोक किसानों की जमीन का अधिग्रहण कर सकेगी। सरकार जिन किसानों से 200 एकड़ से कम जमीन खरीदेगी, उन्हें कुल कीमत के अलावा 50 फीसदी अतिरिक्त राशि का एकमुश्त भुगतान करेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें