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Panchkula News: फ्रिज नहीं हुआ ठीक, कंपनी को 73 हजार रुपये ब्याज सहित लौटाने के आदेश

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संवाद न्यूज एजेंसी
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पंचकूला। फ्रिज में आई दिक्कत ठीक नहीं कर पाने पर जिला उपभोक्ता निवारण आयोग ने हिताची कंपनी को 73 हजार रुपये नौ प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही ग्राहक को हुई मानसिक और आर्थिक परेशानी के लिए सेक्टर-16 न्यू बंसल इलेक्ट्रॉनिक्स पर पांच हजार रुपये हर्जाना लगाया है। दुकानदार को अदालती खर्चे के लिए 5,500 रुपये ग्राहक को देने के आदेश दिए हैं।
सेक्टर-10 निवासी गौरव भाटिया ने उपभोक्ता आयोग को दी शिकायत में बताया कि उन्होंने सेक्टर-16 न्यू बंसल इलेक्ट्रॉनिक्स से 30 अप्रैल 2019 को हिताची कंपनी का 73 हजार रुपये का फ्रिज खरीदा था। फ्रिज डिफेक्टिव था और कूलिंग सही से नहीं कर रहा था। उन्होंने इसकी शिकायत कंपनी से की। कंपनी की तरफ से इंजीनियर आया जो फ्रिज में आ रही दिक्कत को ठीक नहीं कर पाया। ग्राहक ने इसके लिए कंपनी को सात बार ईमेल से शिकायत की। फ्रिज को बदलने या पैसे रिफंड करने की मांग की। कंपनी द्वारा उसकी शिकायत की सुनवाई नहीं की गई। ग्राहक ने आर्थिक और मानसिक नुकसान होने के चलते जिला उपभोक्ता निवारण आयोग को जॉनसन कंट्रोल हिताची एयर कंडीशनिंग इंडिया लिमिटेड अहमदाबाद और सेक्टर-16 न्यू बंसल इलेक्ट्रॉनिक्स को पार्टी बनाकर शिकायत दी थी।
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आयोग ने ग्राहक द्वारा दी गई शिकायत को सही मानकर ग्राहक को फ्रिज के पैसे वापस करने का आदेश दिया और हर्जाना भी लगाया। आयोग ने मुआवजे की राशि 30 दिन में देने के आदेश दिए हैं। आदेशों की पालना नहीं करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 71,72 की कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
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