पंचकूला। अदालत ने जेब काटने के मामले में दो आरोपी मंदीप सिंह उर्फ मोनू और अजय पांडेय को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में नाकाम रहा।
मामला 4 नवंबर 2023 का है। शिकायतकर्ता प्रकाश उपाध्याय ने आरोप लगाया था कि रेलवे स्टेशन पर दो अज्ञात व्यक्तियों ने उसकी जेब से 2000 रुपये छीन लिए थे। उसने मंदीप सिंह को मौके पर ही पकड़कर पुलिस को सौंपने की बात कही थी, लेकिन केस की जांच और गवाही में तारीखों और समय को लेकर गंभीर विरोधाभास सामने आए। जज ने अपने फैसले में कहा कि अगर घटना शाम 5 बजे हुई थी तो शिकायत 4 बजे कैसे दी गई और गिरफ्तारी 4:35 बजे कैसे हो गई। इसके अलावा आरोपियों से बरामद 700 रुपये को भी शिकायतकर्ता या गवाह नहीं बता सके कि यह वही रुपये थे जो छीने गए थे। अजय पांडेय के मामले में अदालत ने कहा कि उसकी पहचान पहली बार अदालत में ही कराई गई, जबकि पुलिस ने न तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करवाई और न ही उसके पास से कोई बरामदगी की। सिर्फ सहआरोपी के खुलासे के आधार पर की गई गिरफ्तारी को अदालत ने सबूत के तौर पर मानने से इनकार कर दिया।