पंचकूला। सड़क हादसे के लिए जिम्मेदार दोषी चालक को जिला अदालत ने एक साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी की पहचान स्वर्ण सिंह निवासी पिंजौर के रूप में हुई है। पिंजौर पुलिस ने दोषी के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 ए और 279 के तहत मामला दर्ज किया था। अदालत ने आईपीसी की धारा-279 के तहत छह महीने की सजा एक हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इसके अलावा धारा 304 ए के तहत एक साल की सजा और एक हजार रुपये जुर्माना लगाया है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
यह है मामला
विजय कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 13 मार्च 2019 की सुबह साढ़े नौ बजे के करीब वह और उसका भाई 48 वर्षीय अशोक कुमार परवाणू ड्यूटी पर जा रहे थे। वह पिंजौर बस अड्डे के पास सड़क पार कर रहे थे। इस दौरान पंचकूला की तरफ से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने अशोक कुमार को टक्कर मार दी। अशोक कुमार जमीन पर गिर गया और ट्रक का टायर उसके ऊपर चढ़ गया। हादसे के बाद चालक ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया था।