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Panchkula News: गैर कानूनी तरीके से चेसिस बढ़ाकर सड़कों पर घूम रहे टिप्पर, पंजाब सरकार को नोटिस

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चंडीगढ़। पंजाब में वाहनों की चेसिस को गैर कानूनी तरीके से बढ़ाकर लोगों की जान के लिए खतरा बनाकर सड़कों पर दौड़ाने का मामला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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याचिका दाखिल करते हुए जालंधर निवासी सिमरनजीत ने हाईकोर्ट को बताया कि सड़क पर किसी भी कॉमर्शियल वाहन को चलाने के लिए नियम तय हैं। निर्माता मानकों को ध्यान में रखते हुए वाहनों को तैयार करते हैं, लेकिन वाहन खरीदने के बाद वाहन मालिक इसमें मनमाने तरीके से बदलाव कर रहे हैं। इनकी चेसिस को बढ़ा दिया जाता है ताकि इनमें अधिक से अधिक सामग्री को ढोया जा सके। इस प्रकार का बदलाव करवाने के बाद इसे संबंधित अधिकारी से मंजूर तक नहीं करवाया जाता है।

सड़क पर ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर चलने वाले इन टिप्परों के मालिकों से हफ्ता वसूलने के बाद अधिकारी इनके प्रति अपनी आंखें मूंद लेते हैं। इन वाहनों में इस प्रकार के बदलाव के चलते यह सड़क पर लोगों की जान के दुश्मन बन गए हैं। याची ने हाईकोर्ट से अपील की कि इस प्रकार के बदलाव कर वाहन चलाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जाए। साथ ही सरकार को ऐसे वाहनों पर नकेल कसने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं। हाईकोर्ट ने याचिका पर पंजाब सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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