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फसलों का अवशेष जलाने वालों पर होगा जुर्माना : डीसी

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पंचकूला। जिले में किसानों द्वारा 20 सितंबर से धान फसल की कटाई शुरू की जाएगी। धान की कटाई के बाद किसान बचे हुए अवशेषों को आग लगा देते हैं, जिससे वातावरण प्रदूषित होता है। इसके साथ ही जमीन की उर्वर क्षमता को भी हानि पहुंचती है। डीसी मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि उच्च न्यायालय व राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा फसलों के अवशेष जलाने पर रोक लगाई गई है। यदि कोई किसान फसल के अवशेष जलाता है तो 15,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
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डीसी ने बताया कि फसलों के अवशेष जलाने से रोकने के लिए जिला, खंड व गांव स्तर पर उड़न दस्ते गठित किए गए हैं। जिला स्तर पर जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, उप कृषि निदेशक व क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उपमंडल स्तर पर उपमंडल अधिकारी (नागरिक) व उपमंडल कृषि अधिकारी की अध्यक्षता में उड़न दस्ते का गठन किया गया है। इसी प्रकार गांव स्तर पर पटवारी, सरपंच व कृषि विकास अधिकारी की टीमें गठित की गई हैं। यह टीमें प्रतिदिन गांवों में जाकर किसानों को फसल अवशेष न जलाने संबंधी जागरूक करेंगी। डीसी ने बताया कि फसल के अवशेष न जलाने के के लिए किसानों को जागरूक संबंधी पंचायत विभाग व कृषि विभाग द्वारा संयुक्त रूप से खंड बरवाला के गांव भरेली, श्यामटू, बतौड़, भगवानपुर, शाहपुर, बटवाल व सुंदरपुर में व खंड रायपुररानी के गांव ककराली, देबड़, मौली, रामपुर, फिरोजपुर और गढ़ी कोटाहा में विशेष ग्राम सभाओं की बैठकें की जा चुकी हैं।
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