पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे में घायल युवक के परिजनों को 36,32,964 रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। मुआवजे की राशि कार चालक और जिस कार से हादसा हुआ उसकी बीमा कंपनी को अदा करनी होगी। गांव रामगढ़ की रहने वाली सुलोचना ने एक करोड़ रुपये मुआवजे की मांग को लेकर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में केस दायर किया था।
सड़क हादसे में घायल करण की मां सुलोचना ने अदालत में दायर याचिका में बताया था कि 28 अक्तूबर 2022 को दोपहर तीन बजे के करीब करण कुमार और अर्जुन उर्फ भरत अपने पिता के पास गांव माणक्या में जूस की रेहड़ी पर खाना लेकर गए थे। करण कुमार और अर्जुन वापस रामगढ़ लौट रहे थे। करण कुमार बाइक चला रहा था, भरत उसके पीछे बैठा था। जैसे ही वह फनसिटी के पास गेट पर पहुंचे तो एक कार चालक ने पीछे से बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद दोनों सड़क पर गिर गए। इलाज के लिए उन्हें सेक्टर-6 सिविल अस्पताल लेकर जाया गया जहां से उन्हें पीजीआई रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों ने अर्जुन को मृत घोषित कर दिया। हादसे में करण को गंभीर चोटें आईं याचिकाकर्ता ने बताया कि करण की हालत अभी भी नाजुक है। उसका इलाज सेक्टर-6 सिविल अस्पताल में चल रहा है। याचिकाकर्ता ने बताया कि चालक कार को लापरवाही और तेज गति से चला रहा था। इस कारण हादसा हुआ। करण और अर्जुन पढ़ाई करते थे और फास्ट फूड की रेहड़ी लगाते थे। रेहड़ी लगाकर दोनों दो से तीन हजार रुपये प्रति माह कमाते थे।