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Panchkula News: हादसे में मृतक रिटायर्ड महिला प्रिंसिपल के परिजनों को मिलेगा 7.32 लाख का मुआवजा

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पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल पंचकूला ने सड़क हादसे में मृतक रिटायर्ड महिला प्रिंसिपल के परिजनों को 7.32 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। मुआवजे की राशि टैंकर चालक, टैंकर मालिक और जिस टैंकर से हादसा हुआ उसकी बीमा कंपनी को अदा करनी होगी। महिला के पति ने मुआवजे की मांग को लेकर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी।
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याचिकाकर्ता ने बताया था कि 8 नवंबर 2022 को शीला शर्मा (63) बहन नीता के साथ रायपुररानी के गांव सिवानी निजी काम से कार से जा रही थी। शाम साढ़े सात बजे के करीब जैसे ही वह जींद के पास गांव झांझनवाला में चंडीगढ़-हिसार नेशनल हाईवे पर पहुंचे तो एक कैंटर ने उनकी कार को टक्कर मार दी। टैंकर चालक मौके से फरार हो गया। शीला को इलाज के लिए हिसार के उकलाना में प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नीता को नरवाना के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। शीला को डाक्टरों ने चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में रेफर कर दिया। इलाज के बाद 25 नवंबर 2022 को अस्पताल ने उसे डिस्चार्ज कर दिया।


याचिकाकर्ता ने बताया कि अस्पताल से डिस्चार्ज करने के बाद भी शीला की हालत नाजुक थी। वह फुड पाइप से लिक्विड खाना खा रही थी। 13 दिसंबर 2022 को डॉक्टरों की टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया। याचिकाकर्ता ने बताया कि शीला रायपुररानी के निजी स्कूल से प्रिंसिपल के पद से रिटायर थी। वह ट्यूशन पढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रति महीना कमाती थी।
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