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फरवरी में भी नहीं खुलेंगी अदालतें, ऑनलाइन होगी मामलों की सुनवाई

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चंडीगढ़ । कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते अब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की प्रशासनिक कमेटी ने स्थिति के आंकलन के बाद निर्णय लिया है कि फरवरी में भी हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ की अदालतें नहीं खुलेंगी। 30 जनवरी से 26 फरवरी तक जिन मामलों में तारीख पड़ी थी अब उन पर सुनवाई 5 मई से 30 जून के बीच होगी।
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हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जो केस 24 मार्च लॉक डाउन के बाद हाईकोर्ट में दायर किए गए हैं और तारीख 30 जनवरी से 26 फरवरी के बीच तय है उन मामलों में सुनवाई तय तारीख को ही होगी। जो केस लगातार स्थगित होते आ रहे हैं उनको पूर्व की तरह तारीख दे दी जाएगी। अगर किसी मामले में सुनवाई बेहद आवश्यक हो तो वकील रजिस्ट्री में इसकी मेंशनिंग कर सकता है। अगर रजिस्ट्री इसे जल्द सुनवाई के योग्य समझेगी तो उसकी इजाजत के बाद केस पर सुनवाई हो सकेगी। हाईकोर्ट में फिलहाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो रही है और यह अब फरवरी में भी जारी रहेगी।
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