पंचकूला। नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में जिला अदालत ने आरोपी नैतिक गोयल निवासी मुबारकपुर को जमानत दे दी है। आरोपी ने जिला अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। आरोपी के वकील ने दलील दी थी कि आरोपी की शिकायतकर्ता के इंस्टाग्राम पर दोस्ती थी। वह दोनों दोस्त थे। पुलिस ने इस मामले में उसके खिलाफ बिना किसी तथ्यों के मामला दर्ज किया है। वहीं, शिकायतकर्ता के वकील ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज करने की मांग की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को जमानत दे दी। महिला पुलिस थाना ने आरोपी के खिलाफ पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 4 सितंबर 2023 को पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। क्या था मामला
एफआईआर के मुताबिक बच्ची की मां ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह सेक्टर-24 में रहती है। उनकी बेटी के साथ आरोपी की सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी। दोनों की वहां बातचीत शुरू हुई। उनकी अनुपस्थिति में नैतिक गोयल उसके घर आया और उसकी बेटी के साथ गलत काम किया। इसके अलावा उसकी बेटी को अलग-अलग होटलों में ले गया और गलत काम किया। बच्ची की मां ने घटना की जानकारी पुलिस को दी थी। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार किया था।