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बर्खास्त पीटीआई, कला शिक्षकों को फिलहाल नहीं मिलेंगे रुके वित्तीय लाभ

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चंडीगढ़ । हरियाणा सरकार नौकरी से बर्खास्त किए जा चुके 1983 पीटीआई और 816 कला शिक्षकों को फिलहाल रुके हुए वित्तीय लाभ भी नहीं देगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने निदेशालय स्तर पर समिति का गठन किया है। ये समिति इनकी मांगों पर अंतिम निर्णय लेगी।
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मौलिक शिक्षा निदेशक ने शुक्रवार को सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। जिनमें कहा गया है कि हाईकोर्ट के निर्देश पर पीटीआई व कला शिक्षकों को हटाया गया है। इन्होंने 2010 से 2020 तक की सेवा अवधि के दौरान की एलटीसी, एसीपी, मेडिकल, बिल, एरियर, न्यू पेंशन स्कीम, बच्चों के शिक्षा भत्ता, ग्रेच्युटी, अर्जित अवकाश व अन्य वित्तीय लाभों की मांग की है। समिति इनकी मांगों पर चर्चा कर निर्णय लेगी। जब तक समिति के निर्णय की रिपोर्ट प्राप्त न हो व कोई आदेश जारी न किए जाएं, इन्हें कोई वित्तीय लाभ प्रदान न करें। सर्व कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान सुभाष लांबा ने इस पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि नौकरी से हटाए गए शिक्षकों को देय वित्तीय लाभ प्रधान करें। नौकरी जाने के बाद उन्हें वैसे ही घर चलाना मुश्किल हो रहा है। वहीं, मौलिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को अंतरजिला तबादलों में शामिल 2544 जेबीटी का वेतन तुरंत जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है जो डीईईओ इसमें आनाकानी कर रहे हैं अगर उन्होंने आदेश नहीं माने तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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