फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

राज्य सूचना आयोग में आयुक्तों के दस पद खाली, 30 अगस्त तक भरे सरकार : हाईकोर्ट

विज्ञापन
विज्ञापन
चंडीगढ़। पंजाब राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्त की बीते तीन साल से नियुक्ति न करने और 10 पद रिक्त होने को लेकर जनहित याचिका पर पंजाब शासन सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की अवर सचिव दविंदर कौर ने स्टेटस रिपोर्ट में बताया कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसकी जल्द ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। हाईकोर्ट ने 30 अगस्त तक यह कार्य पूरा करने का निर्देश देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया।
विज्ञापन

कानून के छात्र निखिल ने एडवोकेट थम्मन ने जनहित याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया था कि राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के 10 पद रिक्त पड़े हैं। सूचना आयुक्तों के पद रिक्त होना नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन है, क्योंकि इससे सूचना के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। इसके साथ ही आयुक्तों की 10 रिक्त सीटों के कारण लंबित अपीलों और शिकायतों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इस वर्ष मई तक लंबित मामलों की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
वर्तमान में 8900 से अधिक मामले निपटारे के लिए विचाराधीन हैं। याची ने यह भी तर्क दिया कि अंतिम सूचना आयुक्त की नियुक्ति सात अप्रैल 2021 को हुई थी और पंजाब राज्य सूचना आयोग ने सात सितंबर 2021 तक अपनी पूरी क्षमता के साथ काम किया। इसके बाद सूचना आयुक्त की सभी दस सीटें खाली हो गईं क्योंकि सभी आयुक्त एक के बाद एक अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद सेवानिवृत्त हो गए।
विज्ञापन

अंतिम कार्यरत सूचना आयुक्त यानी असित जॉली नौ जुलाई 2024 को सेवानिवृत्त हो गए और लंबित अपीलों और शिकायतों के निपटारे के लिए केवल मुख्य सूचना आयुक्त इंद्रपाल सिंह रह गए हैं। याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायाधीश विकास सूरी की खंडपीठ ने पंजाब सरकार से पूछा था कि पिछले तीन वर्षों से पंजाब राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति क्यों नहीं की है। साथ ही इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें