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Panchkula News: गैंग से जुड़ाव के आरोप में किशोर की जमानत अर्जी खारिज

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पंचकूला। जिला के किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) ने एक किशोर की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। बोर्ड की प्रधान मजिस्ट्रेट ज्योति संधू ने आदेश में कहा कि आरोपी किशोर को रिहा करना उसे शारीरिक और मानसिक खतरे में डाल सकता है। वहीं, उसे फिर से अपराध की राह पर ले जा सकता है। इसके साथ ही बोर्ड ने जमानत से इनकार करते हुए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 12 के प्रावधान का हवाला दिया।
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अभियोजन पक्ष ने जमानत का कड़ा विरोध किया। आरोप है कि किशोर बंबीहा गैंग और भूपी राणा गैंग से जुड़ा हुआ है। पुलिस के अनुसार वह अवैध हथियारों की तस्करी और संगठित अपराध में सक्रिय था। बताया गया कि उसे हत्या की साजिश में शामिल किया गया था, लेकिन पुलिस हस्तक्षेप से वारदात टल गई।



बोर्ड ने कहा- रिहाई से बढ़ेगा खतरा



बोर्ड ने आदेश में कहा कि यदि किशोर को रिहा किया गया तो वह शारीरिक और मानसिक रूप से खतरों में पड़ सकता है। उसके गिरोह से जुड़े होने के आरोप से यह आशंका बनती है कि वह फिर से अपराध में लिप्त हो सकता है। बोर्ड ने माना कि ऐसी स्थिति में जमानत देना उसके हित में नहीं होगा।
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वकील ने दी दलील- झूठा फंसाया गया 12वीं का छात्र



किशोर के वकील ने कहा कि उसका मुवक्किल निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। वह बारहवीं कक्षा का छात्र है और परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि गिरफ्तारी के समय पुलिस ने उम्र का प्रमाण न होने के कारण उसे बालक की बजाय वयस्क मानकर पुलिस रिमांड पर ले लिया था।
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