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आदेश के खिलाफ जाकर एसआईटी कर रही बेअदबी मामले की जांच, हाईकोर्ट का नोटिस

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चंडीगढ़। बेअदबी मामले में बरगाड़ी के गुरुद्वारे के बाहर अपमानजनक पोस्टर लगाने के आरोपी सुखजिंदर सिंह सनी ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसके तहत दोबारा उसकी लिखाई के नमूने लेने का आदेश दिया गया है। याचिका पर सुनवाई करे हुए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही अगले आदेश तक याचिकाकर्ता के खिलाफ चालान पेश करने पर रोक लगा दी है।
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याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि बरगाड़ी के गुरुद्वारे के बाहर किसी ने 25 सितंबर, 2015 को गुरुग्रंथ साहिब को लेकर आपत्तिजनक पोस्टर लगा दिए गए थे। इस मामले में याचिकाकर्ता को भी गिरफ्तार किया गया था। मामले की जांच पहले सीबीआई को सौंपी गई थी। सीबीआई ने उसके 7 टेस्ट किए थे, जिनमें ब्रेन मैपिंग, लाई-डिटेक्टर, वायस एनेल्सिस, मेंटल असेसमेंट टेस्ट, फिंगरप्रिंट और हैंड राइटिंग की जांच की गई थी। लिखाई का मिलान पोस्टर की लिखाई से किया गया था। इन टेस्ट के बाद सीबीआई ने सभी आरोपियों को निर्दोष बताते हुए क्लोजर रिपोर्ट सौंप दी थी।
सरकार बदलने के बाद पंजाब सरकार ने जांच को सीबीआई को भेजने की सिफारिश वापस ले ली थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में एसआईटी को ही जांच के आदेश दिए थे। आदेश में हाईकोर्ट ने एसआईटी को नए सिरे से जांच न कर जांच को आगे बढ़ाने को कहा था। अब याची ने आरोप लगाया है कि एसआईटी ने याची के हस्ताक्षर और हैंड राइटिंग की जांच के लिए नमूने लेने की अपील की थी जिसे ट्रायल कोर्ट ने मंजूर कर लिया। ऐसा करना सीधे तौर पर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ है और ऐसे में इसे खारिज किया जाना चाहिए।
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