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35 हजार रिश्वत लेने वाला एसआई दोषी करार, आज होगी सजा

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चंडीगढ़। सीबीआई अदालत ने 35 हजार रुपये की रिश्वत लेने के मामले में सब-इंस्पेक्टर बलबीर सिंह को सोमवार को दोषी करार दिया। बलबीर सिंह मनीमाजरा थाने में एसआई के पद पर तैनात थे। सीबीआई अदालत ने सजा पर फैसला मंगलवार के लिए सुरक्षित रख लिया है।
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मामला 2015 का है। सीबीआई ने मनीमाजरा निवासी सुरेश की शिकायत पर बलबीर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने मनीमाजरा पुलिस स्टेशन से बलबीर सिंह को गिरफ्तार किया था। दर्ज मामले के मुताबिक मनीमाजरा निवासी की शिकायत मिली थी कि एसआई एक मामले की जांच में 50 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहा है। दरअसल, सुरेश जुलाई 2014 में हुई एक शादी में लड़के की तरफ से गवाह था। कुछ दिनों के बाद लड़के और लड़की में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। लड़की ने आरोप लगाया कि लड़के ने उससे जबरन शादी की थी। उसने गवाहों पर भी यही आरोप लगाया।
लड़की ने यूटी एसपी से शिकायत की थी, जिसके बाद मनीमाजरा एसएचओ को जांच करने के निर्देश दिए गए। एसएचओ ने मामला एसआई बलबीर सिंह को सौंप दिया। सीबीआई एसपी ने कहा था कि एसआई शिकायतकर्ता से पूछताछ में उन्हें क्लीन चिट देने केलिए रिश्वत की मांग कर रहा था। दोनों के बीच 35 हजार रुपये में सौदा तय हुआ था। शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने सीबीआई को मामले की सूचना दे दी। जैसे ही शिकायतकर्ता मनीमाजरा पुलिस स्टेशन में रिश्वत देने पहुंचा, सीबीआई ने उसे रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया था।
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