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Panchkula News: दुकानों की बढ़ाई ऊंचाई, रूफटॉप सोलर व पार्किंग नियमों में दी ढील

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पंजाब सरकार ने भवन नियमों में किया बदलाव
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चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने भवन नियमों में बदलाव किया है। आवास एवं शहरी विकास विभाग पंजाब ने शहरी नियोजन और विकास भवन संशोधन नियम 2026 की अधिसूचना जारी की। इन बदलावों में दुकानों की ऊंचाई बढ़ाना, रूफटॉप सोलर और पार्किंग नियमों में ढील देना शामिल है।
यह संशोधन वर्ष 2021 और 2023 के नियमों के बाद हुआ है। बूथ, दुकानों और शॉप कम ऑफिस (एससीओ) की अधिकतम फ्लोर-टू-फ्लोर ऊंचाई बढ़ाई गई है। पहले यह सीमा 14 फीट (लगभग 4.27 मीटर) थी जिसे अब 5 मीटर कर दिया गया है। इस वृद्धि से व्यावसायिक निर्माणों को लाभ मिलेगा। रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के नियमों में भी स्पष्टता लाई गई है। नए प्रावधान के तहत सोलर पैनल के नीचे 2.4 मीटर तक की ऊंचाई की अनुमति है। इस ऊंचाई को इमारत की कुल ऊंचाई या फ्लोर एरिया रेश्यो में नहीं गिना जाएगा। पार्किंग के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। तय शर्तों पर 3,000 स्क्वेयर मीटर तक के प्लॉट पर कार-लिफ्ट से पार्किंग सुविधा दी जा सकती है। ये लिफ्ट जमीन के नीचे एक बेसमेंट लेवल तक पार्किंग प्रदान कर सकती हैं।
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सुरक्षा नियमों में संशोधन :
सरकार ने हाई-टेंशन बिजली लाइनों के पास बनी इमारतों के सुरक्षा नियमों में काफी बदलाव किए हैं। ओवरहेड लाइन के वोल्टेज और हवा के दबाव के आधार पर न्यूनतम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्लीयरेंस तय की गई है। अग्नि सुरक्षा नियमों को भी और कड़ा किया गया है। 21 मीटर से अधिक ऊंची इमारतों में आग लगने पर बाहर निकलने के लिए सीढ़ियां होनी चाहिए।
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अन्य महत्वपूर्ण बदलाव :

बालकनी, लिफ्ट और बिजली सुरक्षा को लेकर भी नियमों में फेरबदल किया गया है। दुकानों की ऊंचाई बढ़ने से व्यावसायिक निर्माणों को फायदा होगा। रूफटॉप सोलर पैनल के नीचे की ऊंचाई को इमारत की कुल ऊंचाई में नहीं गिना जाएगा। पार्किंग के लिए कार-लिफ्ट की सुविधा से जगह का बेहतर उपयोग संभव होगा।
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