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Panchkula News: पीआरटीसी को हाईकोर्ट से झटका, दिव्यांग कर्मियों के खिलाफ अपील हाईकोर्ट ने की खारिज

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चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (पीआरटीसी) को झटका देते हुए सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देने वाली दो अपील खारिज कर दी हैं। दिव्यांग कर्मियों को सेवा के अतिरिक्त दो वर्ष का लाभ देने के सिंगल बेंच के आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी गई थी।
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याचिका दाखिल करते हुए पीआरटीसी ने कहा था कि याचिकाकर्ता मार्च और मई 2015 में रिटायर हुए थे, जबकि पीआरटीसी ने दिव्यांग कर्मियों को दो साल की अतिरिक्त सेवा का लाभ देने वाला सर्कुलर 2016 में अपनाया था। ऐसे में इसका लाभ याचिकाकर्ताओं को नहीं दिया जा सकता है। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि एक बार यदि सरकार के सर्कुलर को स्वीकार किया गया है तो इसका लाभ सभी कर्मियों को समान रूप से दिया जाना चाहिए। सर्कुलर स्वीकार करने के आदेश में यह लिखा गया है कि इसे स्वीकार किया जा रहा है, लेकिन इसे कब से प्रभावी माना जाएगा यह नहीं। इस आधार पर हाईकोर्ट ने पीआरटीसी की दो अपील खारिज करते हुए कर्मियों को दो साल की अतिरिक्त सेवा के लाभ जारी करने के आदेश को बरकरार रखा है।
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