दाखिले के लिए एससी, वंचित एससी लिखा प्रमाण पत्र होगा जारी
- सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों, प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत अफसरों को दिए निर्देश
- प्रमाण पत्र पर श्रेणियां होने से शिक्षण संस्थानों को आवेदनों की छंटनी में होगी आसानी
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा के सरकारी संस्थानों में दाखिले के लिए अनुसूचित वर्ग के विद्यार्थियों को एससी, वंचित एससी लिखे प्रमाण पत्र जारी होंगे। इससे आवेदनों की छंटनी करने में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय प्रशासन को आसानी रहेगी। मुख्य सचिव कार्यालय ने एससी, वंचित एससी लिखे प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड, निगमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों, मंडलायुक्तों, डीसी, एसडीएम व सभी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को निर्देश जारी कर दिए हैं।
हरियाणा सरकार के आरक्षण को लेकर बनाए कानून के तहत दाखिलों में बीस प्रतिशत सीटें एससी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रहेंगी। कुल बीस प्रतिशत सीटों की पचास प्रतिशत सीटें वंचित एससी के लिए अलग से रखना जरूरी है। तहसीलदार व नायब तहसीलदार कानून में सम्मिलित 36 जातियों की तस्दीक कर वंचित एससी का प्रमाण पत्र सरकार की तरफ से तय प्रारूप पर जारी करेंगे। मुख्य सचिव कार्यालय ने कहा है कि प्रमाण पत्र में दो श्रेणी स्पष्ट तौर पर अंकित होनी चाहिए ताकि एससी व वंचित एससी के विद्यार्थियों को उनके लिए आरक्षित सीटों पर बिना किसी विवाद के तुरंत दाखिला मिल सके। तहसीलदार व नायब तहसीलदार की तरफ से जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। सभी उच्च अधिकारी अपने अधीन आने वाले संस्थानों में सरकार के इन निर्देशों को सख्ती से लागू कराएंगे।