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Panchkula News: पीएसपीसीएल के मुलाजिमों की वेतन कटौती का आदेश वापस

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ऊर्जा मंत्री ने वेतन से रिकवरी के जारी किए थे आदेश
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब के ऊर्जा मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) के कर्मचारियों की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए विभाग को कर्मचारियों के वेतन से कटौती रोकने के आदेश जारी किए हैं। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार कर्मचारियों के कल्याण को सुनिश्चित बनाने और उनकी शिकायतों को जल्द से जल्द हल करने के लिए वचनबद्ध है।

उन्होंने कहा कि 17 जुलाई, 2020 के बाद भर्ती/ नियुक्त किए गए कर्मचारियों के वेतन का मुद्दा उनके संज्ञान में लाए जाने के बाद उन्होंने विभाग को कर्मचारियों के वेतन से रिकवरी रोकने के निर्देश जारी किए हैं। ऊर्जा मंत्री के निर्देश के बाद पीएसपीसीएल ने भी 17 जुलाई, 2020 के बाद भर्ती/नियुक्त हुए कर्मचारियों का वेतन जारी करने संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं।
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गौरतलब है कि सीआरए 293/19, 294/19, 295/19 और 296/19 के अधीन 17 जुलाई, 2020 के बाद भर्ती/नियुक्त हुए कर्मचारियों के वेतन से, अगले आदेश तक, वसूली रोकने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल, इन कर्मचारियों को पहले 7वें वेतन आयोग के अनुसार न्यूनतम वेतन लागू कर दिया गया था लेकिन 24 मई, 2022 को ज्ञापन नंबर 14475/15175 के तहत जारी दिशानिर्देशों के आधार पर इन कर्मचारियों को न्यूनतम पे-बैंड/डीसी रेट पर वेतन लागू किया गया। इसके बाद, इन कर्मचारियों से 7वें वेतन आयोग के अनुसार दिए गए न्यूनतम वेतन से उन राशि की कटौती के आदेश जारी किए गए थे, जो राशि उनके मौजूदा डीसी रेट वाले वेतन से ज्यादा दी जा चुकी है।
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