पंचकूला। सेक्टर-19 में रिहायशी क्षेत्र के साथ मोबाइल टावर लगाने के मामले में हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के सुपरिंटेंडेंट पालाराम पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कमिश्नर ने जुर्माने की राशि सुपरिंटेंडेंट के वेतन से 4 अलग-अलग किस्तों में वसूल करने का फैसला सुनाया है।
सेक्टर की मार्केट के एससीओ नंबर-76 के ऊपर मोबाइल टावर लगा हुआ है। एचएसवीपी की ओर से नियमों का उल्लंघन करते हुए रिहायशी क्षेत्र से 10 मीटर की दूरी पर ही स्थित एससीओ के ऊपर मोबाइल टावर लगाने की परमिशन 2018 में दी गई थी। नियम के मुताबिक रिहायसी एरिया कम से कम 50 मीटर की दूरी पर मोबाइल टावर लगाने की परमिशन दी जा सकती है। इसके बाद पंचकूला विकास मंच के देवराज शर्मा की ओर से मामले की शिकायत पहले एचएसवीपी के अधिकारियों को दी गई।
कार्रवाई न होने पर मंच की ओर से मोबाइल टावर से जुड़ी सूचनाएं आरटीआई के तहत एचएसवीपी से मांगी जिसका जवाब एचएसवीपी की ओर से एक साल 7 महीने बाद दिया गया। आरटीआई का जवाब एचएसवीपी की ओर से देरी से देने पर हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने एचएसवीपी के सुपरिंटेंडेंट पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। आरटीआई में मिली जानकारी के मुताबिक पंचकूला में एचएसवीपी की ओर से सिर्फ 15 मोबाइल टावरों की परमिशन दी गई है।