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Panchkula News: कार का स्ट्रीमिंग फंक्शन ठीक नहीं करने पर डीलर पर 15,500 रुपये का हर्जाना

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पंचकूला। महिंद्रा एक्सयूवी कार की स्ट्रीमिंग फंक्शन सहित अन्य खराबी को ठीक न कर पाने पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने महिंद्रा कंपनी और इसके ऑथोराइज्ड डीलर को ऑडियो हेड यूनिट के 40 हजार 684 रुपये, मानसिक परेशानी के लिए 10 हजार रुपये और अदालती खर्चे के तौर पर 5500 रुपये शिकायतकर्ता को देने का फैसला सुनाया है। सेक्टर-9 निवासी कुलदीप गर्ग ने कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में केस फाइल किया था।
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शिकायतकर्ता कुलदीप गर्ग ने आयोग को दी शिकायत में बताया था कि उसने मई 2018 को अंबाला जगाधरी रोड साहा स्थित केबीएस मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड से महिंद्रा की एक्सयूवी 500 खरीदी थी। खरीदने के कुछ दिनों बाद ही कार में स्ट्रीमिंग फंक्शन सहित अन्य दिक्कतें आने लगी। शिकायतकर्ता ने कार में आ रही दिक्कतों को ठीक करवाने के लिए कार को केबीएस मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के पास भेजा, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसके बाद उसने कई बार कंपनी को ईमेल भेजकर शिकायत की। कंपनी द्वारा उसकी शिकायत की कोई सुनवाई नहीं की गई। इसके बाद उसने कंपनी को लीगल नोटिस भेजकर आयोग में केस फाइल किया था। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में महिंद्रा लिमिटेड, महिंद्रा के मैनेजिंग डायरेक्टर, केबीएस मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड ऑथोराइज्ड डीलर और केबीएस मोटर्स मेनेजिंग डायरेक्टर को पार्टी बनाते हुए आयोग को शिकायत दी थी।

शिकायतकर्ता को चेक करा के दी थी कार
आयोग को दिए गए जवाब में डीलर की ओर से कहा गया कि शिकायतकर्ता को कार के सभी फंक्शन चेक कराकर कार की डिलीवरी की गई थी। कार की पहली चार फ्री सर्विस शिकायतकर्ता की संतुष्टि से की गई थी। कार की सर्विस होने के बाद शिकायतकर्ता द्वारा किसी भी तरह की शिकायत उनसे नहीं की गई।
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