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राम रहीम की नियमित जमानत रद्द करने की मांग वाली सीबीआई की याचिका खारिज

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चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने राम रहीम को बड़ी राहत देते हुए उनकी नियमित जमानत रद्द करने की मांग वाली सीबीआई की याचिका को खारिज कर दिया है। सीबीआई ने अपनी याचिका में कहा कि राम रहीम जेल में है। कई अन्य मामले लंबित हैं और उनमें से एक है 400 से अधिक साधुओं को नपुंसक बनाने का भी शामिल है।
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राम रहीम को जमानत किसी भी स्थिति में नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वह गवाहों को प्रभावित करवा सकता है। साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में मिली जमानत को आधार बनाकर वह अन्य मामलों में भी फायदा ले सकता है। हाईकोर्ट के आदेश पर ही सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की थी और अब मामले का ट्रायल तेजी से चल रहा है। ऐसे में राम रहीम को दी गई जमानत को रद्द किया जाना चाहिए।
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