चंडीगढ़। नाबालिग से रेप मामले में एक युवक को जिला अदालत ने दस साल की सजा सुनाई है। पुलिस ने दोषी युवक राहुल के खिलाफ दो साल पहले युवती के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज किया था।
बीते 15 दिसंबर वर्ष 2017 को पुलिस को दी शिकायत में नाबालिग के पिता ने सेक्टर-31 थाना पुलिस को बताया था कि वह अपने काम पर गया हुआ था। उस समय उसकी बेटी घर पर अकेली थी। लौटा तो बेटी घर पर नहीं थी। इसके बाद उसने आसपास और रिश्तेदारों के घर में बेटी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उसने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। करीब दो महीने बाद उसकी बेटी मिल गई। पुलिस को दिए बयान में नाबालिग ने बताया था कि राहुल नामक एक युवक ने उसके साथ रेप किया था। इसके बाद पुलिस ने राहुल के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।