चंडीगढ़। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का चुनाव संपन्न करवाने के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त रिटायर्ड जस्टिस एचएस भल्ला ने अर्जी दाखिल करते हुए कार्यकाल को बढ़ाने की मांग की है। हाईकोर्ट ने उन्हें फरवरी 2021 को तीन महीने में चुनाव संपन्न करवाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। अब कार्यकाल बढ़ाने की अर्जी पर हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
अर्जी दाखिल करते हुए जस्टिस भल्ला ने कहा कि उन्हें यह चुनाव तय समय पर करवाना था, लेकिन पहले कार्यालय के दूसरी जगह स्थापित होने और फिर कोरोना की लहर के कारण ऐसा नहीं हो पाया। अब यह चुनाव संपन्न करवाने के लिए उनके कार्यकाल को दिसंबर 2021 तक बढ़ाया जाए।
एसोसिएशन के चुनाव को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था और हाईकोर्ट ने इस विवाद को विराम देते हुए चुनाव करवाने के लिए रि. जस्टिस एचएस भल्ला को प्रशासक नियुक्त किया था। विवाद अधिकार को लेकर था क्योंकि गवर्निंग बॉडी से शक्तियां लेकर प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय लिया गया था। याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि चुनाव होने तक वर्तमान बॉडी को ही काम संभालने दिया जाए। हाईकोर्ट ने कहा था कि इस मामले में दोनों पक्ष चुनाव चाहते हैं और ऐसे में रिटायर्ड जज एचएस भल्ला को प्रशासक नियुक्त करते हुए उन्हें चुनाव करवाने की जिम्मेदारी सौंपी थी।